विधि के क्षेत्र में हिन्दी में कार्य करने वाली संस्थाओं को वित्तीय सहायता मिलेगी

विधि के क्षेत्र में हिन्दी तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग और प्रचार के लिये काम करने वाली स्वेच्छिक संस्थाओं के लिये वित्तीय सहायता योजना संचालित की जा रही है। अनुदान उन्हीं संस्थाओं को दिया जायेगा, जो संविधान में उल्लेखित किसी भाषा में कार्य करती है। इनमें विधि की मौलिक पुस्तकों की रचना, मानक पुस्तकों या गौरव ग्रंथों का अनुवाद शब्द-कोष निर्माण तथा निर्णय पत्रिकाओं का प्रकाशन शामिल है।

इसके अलावा ऐसा अन्य कोई प्रकाशन जो हिन्दी या किसी अन्य राजभाषा का विधि के क्षेत्र में विकास एवं प्रसार-प्रचार करे। प्रादेशिक भाषाओं में उन कृतियों को भी अतिरिक्त अनुदान देने पर भी विचार किया जायेगा, जिनके साथ उनका हिन्दी पाठ संलग्न है।

आवेदन की प्रति वेबसाइट www.lawmin.nic.in/olwing पर उपलब्ध है। आवेदन-पत्र 15 नवम्बर तक श्री राजेश यादव, अपर सचिव, विधि-विधायी कार्य विभाग, विंध्याचल भवन, भोपाल को कार्यालय समय में व्यक्तिगत रूप से अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा आवश्यक रूप से पहुँच जाना चाहिये। प्राप्त आवेदनों को सत्यापित कर अंतिम तिथि 20 नवम्बर तक संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी (राजभाषा) विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, नई दिल्ली को भेजा जायेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Khabar News | MP Breaking News | MP Khel Samachar | Latest News in Hindi Bhopal | Bhopal News In Hindi | Bhopal News Headlines | Bhopal Breaking News | Bhopal Khel Samachar | MP News Today