30 नवम्बर तक धारा 144, धरना-प्रदर्शन रैली अनुमतियां निरस्त

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तरूण पिथोड़े के निर्देशानुसार भोपाल जिले में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी और जिले के अनुविभागीय अधिकारी ने अपने क्षेत्र की जारी की गई धरना, प्रदर्शन, रैली, जलसा, जुलूस, चल समारोह आदि कार्यक्रमों की जारी अनुमतियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया है ।

पिथोड़े ने निरस्त की गई अनुमतियों की व्यक्तिगत रूप से जानकारी भी प्रेषित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पिथोड़े ने एक अन्य आदेश में अयोध्या मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भोपाल जिले में धारा 144 लागू की है, यह आदेश 30 नवम्बर 2019 की प्रात: 06 बजे तक लागू रहेगा । यह आदेश पारिवारिक सदस्यों, विवाह समारोह, बारात तथा शवयात्रा और शासकीय कार्यालयों, चिकित्सालय, शिक्षण संस्थाओं, होटल, दुकान, उद्योग और सार्वजनिक सेवाओं पर प्रभावशील नहीं रहेगा ।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं । कोई भी व्यक्ति धरना, रैली, प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न ही उसमें भाग लेगा और न ही कोई सभा आयोजित कर सकेगा । कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र, लाठी, डंडा, भाला, पत्थर, चाकू या अन्य धारदार हथियार लेकर नहीं चल सकता है । कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिसके फलस्वरूप शिक्षण संस्थाओं, होटल, दुकान, उद्योग एवं निजी अथवा सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो, इस आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी ।

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