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20 लाख से कम टर्नओवर वाले व्यापारी निरस्त करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन
जीएसटी काउंसिल ने दो नोटिफिकेशन जारी कर व्यापारियों को थोड़ी राहत दी है। जो व्यापारी 20 लाख से कम सालाना टर्नओवर वाले हैं और जीएसटी पर माइग्रेट हो चुके थे, अब वह चाहे तो अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन निरस्त करा सकते हैं। इसके लिए वह 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन निरस्त करा सकते हैं। इसके पहले केवल उन व्यापारियों को ही रजिस्ट्रेशन निरस्त कराने की विंडो उपलब्ध कराई गई थी जो जीएसटी पर पूरी तरह से माइग्रेट होने की बजाय प्रोवीजनल माइग्रेट हुए थे। इससे व्यापारियों को राहत मिली है, क्योंकि इन्हें बेवजह जीएसटी रिटर्न फाइल करने पड़ रहे थे।
– इसी प्रकार ट्रान वन फार्म भरने की अंतिम तिथि संबंधी नोटिफिकेशन को भी जीएसटी काउंसिल ने अब स्पष्ट कर दिया है।
– पहले यह बात आ रही थी कि रूल 117 का हवाला देकर यह नोटिफिकेशन किया गया है।
– इसके चलते बिल्डर्स व अन्य वर्क कांट्रेक्टर वालों के लिए ट्रान वन भरने की अंतिम तिथि पूर्ववत 28 सितंबर और बाकी वर्ग के लिए यह 31 अक्टूबर मानी जा रही थी।
– लेकिन अब नोटिफिकेशन जारी कर सभी के लिए इसे 31 अक्टूबर कर दिया गया है।
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