20 अप्रैल तक बंद रहेंगी मदिरा-भांग की दुकानें, 3 मई तक सिनेमा घर

राज्य शासन ने प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान रखते हुए मध्यप्रदेश सिनेमा अधिनियम के तहत लॉक डाउन की अवधि में 3 मई तक सभी सिनेमा घर बंद रखे जाने का निर्णय लिया है। पूर्व में सिनेमा घरों को 14 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया गया था।

प्रदेश में संचालित सभी मदिरा-भांग की दुकानें 20 अप्रैल,2020 तक बंद रखे जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस के विस्तार पर नियंत्रण एवं बचाव के तहत यह कार्यवाही की है।

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