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होटल, लॉज, धर्मशाला एवं मैरिज गार्डन अधिग्रहण मुक्त
कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी तरुण कुमार पिथोड़े के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सतीश कुमार एस ने आज आदेश जारी कर पूर्व में अधिग्रहित किये गए होटल, लॉज, धर्मशाला और मैरिज गार्डन को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया हैं।
महामारी एक्ट 1897 के अंतर्गत जारी किये गये आदेश में आवश्यकता होने पर अधिग्रहण करने के आदेश को शिथिल करते हुए, 1 जून से अधिग्रहित सभी होटल, लॉज, मैरिज गार्डन और धर्मशाला अधिग्रहण के आदेश से मुक्त होंगे।
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