होटल और जलपान गृह अधिकतम खुदरा मूल्‍य पर बोतलबंद पानी बेचने के लिए बाध्‍य नहीं है

उच्‍चतम न्‍यायालय ने आज कहा कि होटल और जलपान गृह अधिकतम खुदरा मूल्‍य पर बोतलबंद पानी बेचने के लिए बाध्‍य नहीं है। न्‍यायालय ने केंद्र के इस तर्क को खारिज कर दिया कि अधिकतम खुदरा मूल्‍य से ऊपर बोतलबंद पानी की बिक्री अपराध है और इसके लिए जलपान गृहों, होटलों और मल्‍टीप्‍लेक्‍सों पर दंड लगाया जा सकता है और प्रबंधकों को जेल की सजा हो सकती है। न्‍यायालय ने कहा कि होटल और रेस्‍टोरेंट खास वातावरण में काम करते हैं जिसके लिए निवेश करना पड़ता है।

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