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हुक्का लाउंज को लेकर मध्य प्रदेश में कानून, तीन की सजा-एक लाख का जुर्माना
मध्य प्रदेश में सरकार नशामुक्ति अभियान चला रही है जिसमें हुक्का लाउंज को लेकर सख्ती की जा रही है। इसको लेकर प्रदेश सरकार नया कानून ला रही है जिसमें हुक्का लाउंज की गतिविधियों पर तीन साल की सजा व एक लाख के जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह जानकारी दी है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा गांधी जयंती पर नशामुक्ति अभियान का संकल्प लिया गया था जिसके बाद आठ अक्टूबर की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा इसमें अवैध शराब, मादक पदार्थ और नशामुक्ति के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
करीब एक लाख लीटर शराब जप्त
नशामुक्ति अभियान में आठ अक्टूबर से लेकर अब तक मध्य प्रदेश में करीब एक लाख लीटर शराब जप्त हो चुकी है तथा करीब 2700 किलोग्राम से ज्यादा मात्रा में मादक पदार्थ भी मिल चुका है। अवैध शराब के कारोबार में 13 हजार से ज्यादा लोग संलग्न थे जिन्हें पुलिस ने धरदबोचा है। मादक पदार्थों की तस्करी में 900 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।




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