मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोषी पुलिसवालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए और वक्त दिया. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भोपाल गैंगरेप केस में FIR दर्ज ना करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तीन और हफ्ते का वक्त दिया है।एडवोकेट जनरल पी के कौरव ने कोर्ट से उन पुलिसवालों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का वक्त मांगा था जिन्होंने FIR दर्ज नहीं की और पीडित लडकी को एक पुलिस थाने से दूसरे थाने के चक्कर कटवाते रहे।
एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि पीडिता की रेप संबंधी मेडिको लीगल रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर से प्रथम दृष्टया रिपोर्ट मांगी गई थी और उन्होंने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट में गलती से ‘ विदआउट ‘ की जगह ‘विद’ शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर राज्य सरकार खुद ही निर्णय ले।
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