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हाइकोर्ट: इंदौर प्रेस क्लब को लेकर शुक्रवार को दो प्रकरणों में सुनवाई
हाई कोर्ट इंदौर बैंच में इंदौर प्रेस क्लब से जुड़े दो मामलों में सुनवाई होगी। पहला मामला इंदौर प्रेस क्लब के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार खारीवाल की सदस्यता से सम्बन्धित है। वर्तमान कार्यकारणी ने खारीवाल की सदस्यता समाप्त करते हुए उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बगैर पद से हटा दिया था।
इस मामले में दायर प्रकरण में पिछले माह रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश ने इंदौर प्रेस क्लब के आदेश को खारिज़ कर दिया था इसके बावजूद वर्तमान कार्यकारणी ने खारीवाल की सदस्यता पर कोई भी निर्णय नहीं लेते हुए सदस्यता सूची में शामिल नहीं किया। इस मामले में खारीवाल ने इंदौर प्रेस क्लब के विरुद्ध हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने सुनवाई करते हुए मंगलवार को इंदौर प्रेस क्लब और निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी किया। इस मामले में कल शुक्रवार को सुनवाई होगी।
दूसरा मामला इंदौर प्रेस क्लब के विधान से जुड़ा है। अध्यक्ष अरविंद तिवारी द्वारा 500 से अधिक सदस्यों की गैर मौजूदगी में उनके फ़र्ज़ी हस्ताक्षर करके नियम-प्रक्रिया के विरुद्ध असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसायटी से विधान संशोधन प्रस्ताव प्राप्त कर लिया था। इस मामले में पिछले सप्ताह हाई कोर्ट की इंदौर बैंच में याचिका दायर की गई थी।जस्टिस एस सी शर्मा ने यह याचिका रजिस्ट्रार, फर्म्स-सोसायटी के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कहते हुए याचिका निराकृत कर दी थी। याचिकाकर्ता पत्रकार राकेश द्विवेदी और कार्यकारणी सदस्य विजय गुंजाल ने इस फैसले को डबल बैंच में चुनौती दी।




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