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सफ़दर नागोरी समेत 11 आरोपी देशद्रोह के दोषी
सिमी सरगना सफ़दर नागोरी समेत 11 आरोपियों को देशद्रोह का दोषी पाया गया है. सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. देशद्रोह की धारा 124-ए में सभी आरोपियों को विशेष न्यायाधीश बीके पालौदा ने सजा सुनाई.
इंदौर की विशेष अदालत ने प्रतिबंधित संगठन सिमी के सरगना सफदर हुसैन नागौरी समेत 11 आरोपियों को देशद्रोह की धाराओं में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. दरअसल, 26 मार्च 2008 को इंदौर पुलिस ने माणिकबाग के पास श्याम नगर में एक फ्लैट से 11 आतंकियों को पकड़ा था.
दो कमरे के इस फ्लैट के पहले कमरे में पांच और दूसरे में छह आतंकी मिले थे. सफदर नागौरी भी इनमें से एक था. सभी हथियार और गोलियों से लैस थे. पुलिस ने कमरों की तलाशी ली तो देशविरोधी सामग्री, सीडी और साहित्य मिले थे.
मामला ये है…..
मार्च 2008 को धार जिले के पीथमपुर स्थित आर्क फैक्टरी के पास सिमी आतंकियों की गतिविधियों की जानकारी मिलने पर पुलिस ने वहां कार्यवाई की थी। इस कार्रवाई में आतंकी तो नहीं मिले लेकिन ऐसे सूत्र हाथ लगे थे जिससे यह साफ हो गया था कि वो इंदौर की ओर रवाना हुए हैं।
इस पर धार पुलिस और इंदौर पुलिस ने मिलकर जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के सैफी नगर में लगे श्याम नगर स्थित गफ्फार खां बेकरीवाले के यहां छापा मारा था, इस कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए थे। इसके अलावा 13 कुख्यात आंतकियों को भी गिरफ्तार किया गया था। उस दौरान इनके पास से कई अवैध हथियार और भड़काऊ चीजें प्राप्त हुई थीं।




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