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सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष एवं देवतालाब के भाजपा विधायक एवं गिरीश गौतम के निर्वाचन विरुद्ध BSP की उम्मीदवार याचिकाकर्ता द्वारा दायर चुनाव याचिका उच्च न्यालय जबलपुर द्वारा दिनांक ०४/११/२०१९ को अपने आदेश द्वारा dismiss कर दिया जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा civil appeal 2322/2021 माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर की गई थी जिसको माननीय उच्चतम न्ययायालय में मुख्य न्याधिश जस्टिस एन॰वी रमना, जस्टिस A.S. Bopanna एवं जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने सुनवाई की और 5 जुलाई, 21 को आदेश पारित करते हुए अपील को खारिज कर दिया गया ।
याचिकाकर्ता द्वारा यह आक्षेप लगाया गया था की श्री गिरीश गौतम द्वारा निर्वाचन अधिकारियों से साँठ गठा कर भ्रष्ट आचरण से चुनाव जीता उनके इशारे पर चुनाव अधिकारियों द्वारा evm में गड़बड़ी की गई एवम चुनाव आयोग द्वारा दिशा निर्देशो का भी पालन नहीं किया गया है ।
श्री गिरीश गौतम की तरफ़ से अधिवक्ता प्रकाश उपाध्याय ने यह अप्पत्ति लगाई थी की याचिक प्रचलन योग्य नहीं है क्योंकि चुनाव याचिका के लिए विधिक प्रवधानो का पालन नहीं किया गया है ।। याचिका में यह स्पष्ट नहीं कहा गया है की श्री गौतम या उनके एजेंट या उनके समर्थन पर किस व्यक्ति द्वारा भ्रष्ट आचरण किया गया । इसके अतिरिक्त याचिका में विरोधाभासी कथन किए गए है और याचिका के साथ दायर शपथ पत्र विधि अनुरूप नहीं है ।
माननीय उच्च न्यालय द्वारा श्री गिरीश गौतम द्वारा ली गयी प्रारम्भिक अप्पति को स्वीकार कर याचिका को विधि अनुरूप ना पाते हुए प्रारम्भिक स्थिति में निरस्शत कर दिया ।
इस आदेश को उच्चतम न्याय में याचिकाकर्ता द्वारा Representation of People Act की धारा 116-A के तहत अपील प्रस्तुत की थी जिसमें सुनवाई के बात प्रचलन योग्य ना पाते हुए ग्रह्यता के स्तर पर निरस्त कर दी गई ।




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