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सीबीआई भोपाल की कोर्ट में दो से पांच साल के सश्रम कारावास की सजा

सीबीआई भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने जमीन मुआवजे के एक मामले में विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है। एसडीएम भिंड डीआर कुर्रे, झुन्नू रामबेन असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स नीमच और तीन अन्य अशासकीय व्यक्तियों को इस मामले में विभिन्न धाराओं में दो से पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इस गलत मुआवजे की वजह से नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन को करीब 16 लाख 50 हजार का नुकसान हुआ।
डीआर कुर्रे तत्कालीन लैंड एक्यूजिशन ऑफिसर और झुन्नू रामबेन तत्कालीन आरआइ ने अपने पद का दुरर्पयोग कर तीन अशासकीय व्यक्तियों शिव नारायण, रतनलाल और भागीरथ तीनों निवासी जिला खंडवा को गलत मुआवजा दिया।
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