अदालत ने स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के सरगना अबू फैजल को हत्या. षड़यंत्र करने, अवैधानिक कृत्य करने और आर्म्स एक्ट का दोषी करार दिया है। उसके एक अन्य साथी को आर्म्स एकट का दोषी माना है। जिला अदालत शनिवार को दोनों आरोपियों को सजा सुनाएगी।
भोपाल जिला अदालत में विशेष न्यायाधीश बीएस भदौरिया की कोर्ट में आज वीडियो कांफ्रेंसिंग से खंडवा में सिमी के अबू फैजल व उसके साथियों द्वारा पुलिस मुठभेड़ में सिपाही सीताराम यादव सहित तीन लोगों की हत्या करने के मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई में जमानत पर छुटे मेहताब भी अदालत पहुंचा। मामले मंे अबू फैजल को हत्या, षड़यंत्र, अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त होने तथा आर्म्स एक्ट का दोषी होने के आदेश किए गए तो मेहताव को केवल आर्म्स एक्ट का दोषी करार दिया गया। मेहताब को दोषी करार दिए जाने के बाद हिरासत में लेकर जेल भेजने के आदेश किए गए। इस मामले में तीन आरोपी भी अभी भी फरार हैं। अबू फैजल और मेहताब को शनिवार को सजा सुनाई जाएगी।
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