सरल बिजली और बिल माफी स्कीम में 71 लाख ने कराया पंजीयन

मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना-2018 में पंजीकृत श्रमिकों के मासिक बिलों को सरल करने के लिये सरल बिजली बिल स्कीम एवं बीपीएल उपभोक्ताओं की मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम में अब तक 71 लाख से अधिक हितग्राहियों का पंजीयन हो चुका है। इनमें से 24 लाख से अधिक का पंजीयन सरल बिजली बिल और 47 लाख से अधिक पंजीयन बकाया बिजली बिल माफी स्कीम में हुए है। दोनों योजनाएँ एक जुलाई से लागू हुई है। पंजीयन के लिये प्रदेश के सभी जिलों में विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा शिविर लगाये जा रहे हैं।

सरल बिजली बिल स्कीम के तहत पँजीकृत श्रमिकों को उनके घरेलू संयोजनों के लिये 200 रुपये प्रतिमाह या वास्तविक बिल, जो भी कम हो, के आधार पर बिजली बिल दिये जायेंगे। सरल बिजली बिल स्कीम में घर में बल्ब जलाने, पंखा चलाने एवं टी.वी चलाने की सुविधा दी गई है।

मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम में अब तक 47 लाख से अधिक हितग्राहियों का पंजीयन करते हुए 1409 करोड़ रुपये की राशि माफी के प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। इस योजना में पंजीकृत श्रमिकों बी.पी.एल उपभोक्ताओं के घरेलू संयोजनों, जिन पर बिजली बिल बकाया है, की माह जून 2018 की कुल बकाया राशि (सरचार्ज) सहित माफ की जा रही है।

सरल बिजली बिल स्कीम में शामिल होने के लिए कोई अंतिम तिथि नहीं है। योजना में पंजीकृत श्रमिक जिनका विद्युत भार एक किलोवॉट तक है, स्कीम के पात्र होंगे। पंजीकृत श्रमिकों से पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति नहीं मांगी जाएगी। मात्र पंजीयन एवं समग्र आईडी क्रमांक आवेदन पत्र में भरना होगा। श्रमिकों का कनेक्शन न होने पर बिना कनेक्शन प्रभार लिये (नि:शुल्क) विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा। स्कीम में 1000 वॉट तक के संयोजित भार वाले घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता शामिल होंगे, किन्तु एयर कंडीशनर तथा हीटर का उपयोग करने वाले पात्र नहीं होंगे। उपभोक्ता से प्रतिमाह मात्र 200 रूपए अथवा विगत वर्ष भर के मासिक औसत बिल की राशि, जो भी कम हो ली जाएगी। जहां मीटर स्थापित हैं, वहां मीटर रीडिंग के आधार पर बिल जारी किया जाएगा। जहां पात्र हितग्राही विद्युत उपभोक्ता के परिवार का सदस्य है एवं साथ में निवासरत है और उसका नाम समग्र आईडी में परिवार के सदस्य के रूप में अंकित है, तो इसी विद्युत संयोजन पर स्कीम का लाभ मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम में पंजीकृत श्रमिकों के साथ बीपीएल उपभोक्ता पात्र होंगे। हितग्राहियों को विद्युत वितरण कंपनी के निकतम कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र का कोई शुल्क नहीं होगा। आवेदन-पत्र में मात्र श्रमिक पंजीयन एवं समग्र आईडी/बीपीएल कार्ड क्रमांक तथा सहयोगी दस्तावेज आधार एवं मोबाइल नंबर भरना होगा। इनकी कोई फोटो कॉपी नहीं देनी होगी। पात्र हितग्राहियों के घरेलू संयोजन पर माह जून 2018 की कुल बकाया राशि माफ की जाएगी। बिल माफी का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। योजना में वे उपभोक्ता भी शामिल होंगे, जिन पर विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 126, 135 एवं 138 के तहत् प्रकरण दर्ज हैं। यदि पात्र हितग्राही विद्युत उपभोक्ता के परिवार का सदस्य है एवं उपभोक्ता के साथ निवास करता है, तो ऐसे विद्युत संयोजन पर स्कीम का लाभ मिलेगा। दोनों योजनाओं में शामिल होने के लिए शिविर में बिजली उपभोक्ता को स्वयं उपस्थित होना चाहिए। उनके बीमार या बाहर होने पर परिवार के सदस्य आवेदन पत्र जमा कर सकेंगे। पात्र श्रमिकों को दोनों योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।

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