सरकारी दफ्तरों में दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट कम्पलसरी, हाईकोर्ट की नाराजगी पर आदेश

हाईकोर्ट ने सरकारी दफ्तरों में दो पहिया वाहनों से आने-जाने वाले लोगों के हेलमेट की अनदेखी पर नाराजगी जताने के बाद परिवहन आयुक्त कार्यालय ने सभी विभाग प्रमुखों व कार्यालय प्रमुखों को हेलमेट कम्पलसरी करने के आदेश दिए हैं। इन दफ्तरों में परिवहन आयुक्त ने दो पहिया वाहनों से आने-जाने वालों को हेलमेट पहनना अनिवार्य करने की दिशा में प्रयास करने को कहा है।

दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट जरूरी करने के लिए समय-समय पर कई बार आदेश जारी किए गए हैं। इसके लिए मुहिम भी चलाई जाती रहती है लेकिन इसके बाद भी लोग दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने की आदत नहीं बना पाए हैं। इस बार फिर हाईकोर्ट ने एक याचिका में सरकारी दफ्तरों में दो पहिया वाहनों से आने-जाने वालों के हेलमेट नहीं पहनने और सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने पर आपत्ति जताई है। हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद परिवहन विभाग ने फिर सभी विभागों के प्रमुख, कार्यालय प्रमुख और सभी आयुक्तों को इस दिशा में कार्रवाई के लिए परिपत्र जारी किया है। इसमें सभी प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने विभाग या कार्यालय के उन कर्मचारियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य करें जो दो पहिया वाहनों से आते-जाते हैं।

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