श्रमिकों के अवैध परिवहन पर बस मालिक के ख़िलाफ़ FIR

इंदौर (पीथमपुर)  से अवैध रूप से बस द्वारा श्रमिकों के परिवहन किए जाने पर देवास में रजिस्टर्ड एक बस मालिक, ड्राइवर और परिचालक के खिलाफ़ एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है।

उल्लेखनीय है कि गत रात्रि व्हाट्सअप पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमे एक बस में अधिक संख्या में सवारी और  सवारी को रीवा तक छोड़ने के नाम पर 2500 रुपये किराया लिए जाने की जानकारी थी। आर.टी.ओ. इंदौर से प्राप्त जानकारी अनुसार धार पीथमपुर की सवारी बिना अनुमति के ले जाने के कारण वाहन क्रमांक MP 41P0775 के मालिक, ड्राइवर, कंडक्टर के खिलाफ धारा 188, 268, 269, 270 भारतीय दंड विधान के तहत प्रशासन द्वारा थाना पीथमपुर एवं देवास में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि उक्त बस को जिला प्रशासन अथवा परिवहन विभाग द्वारा न तो अधिग्रहित किया गया था और न ही उसे इस तरह परिवहन के लिए अनुमति प्रदान की गई। जानकारी में यह आया है कि उक्त बस की सवारियों द्वारा स्वयं अपने स्तर पर सामूहिक रूप से झाबुआ, पीथमपुर और धार के लोगों को लेकर रीवा तक पहुँचाने के लिए बस को भाड़े पर लिया गया था। इस परिवहन के लिए शासन से किसी प्रकार की अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गई थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Khabar News | MP Breaking News | MP Khel Samachar | Latest News in Hindi Bhopal | Bhopal News In Hindi | Bhopal News Headlines | Bhopal Breaking News | Bhopal Khel Samachar | MP News Today