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व्यापमं के आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज
व्यापमं घोटाले की पुरानी शिकायतों की जांच में जो दस एफआईआर दर्ज की गईं हैं, उनमें से तीन चिकित्सक डॉ. सीताराम शर्मा, डॉ. हितेष अलावा और डॉ. देवाशीष विश्वास की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज हो गई हैं। इन आरोपियों की अग्रिम जमानत का एसटीएफ द्वारा विरोध किया गया था।
एसटीएफ ने कुछ दिनों पहले ही पीएमटी घोटाले के सभी 10 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इनमें से तीन आरोपी सीताराम शर्मा, हितेश अलावा और देवाशीष विश्वास ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट के द्वारा तीनों की याचिका को खारिज कर दिया गया है। एसटीएफ के विरोध पत्र के आधार पर अदालत ने तीनों की जमानत याचिका को खारिज करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है। तीनों आरोपियों ने पीएमटी की एग्जाम में फर्जी निवास प्रमाण पत्र लगाए थे। इसके चलते व्यापम घोटाले में एसटीएफ ने इन्हें भी आरोपी बनाया है और कुछ दिन पहले ही एसटीएफ ने फर्जी दस्तावेज लगाने वालों में 10 लोगों को आरोपी बनाया था। सबके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई. एसटीएफ के विरोध पत्र के आधार पर कोर्ट ने तीनों की जमानत याचिका को खारिज करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है. बता दें व्यापमं घोटाला मध्यप्रदेश का सबसे चर्चित घोटाला रहा है.




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