प्रमुख सचिव पर्यावरण विभाग एवं अध्यक्ष मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री अनिरूद्ध
मुखर्जी ने बताया कि बिना सम्मति के संचालित उद्योग एक जनवरी 2022 से प्रारंभ होने जा रही
“विवाद से विश्वास योजना” के अंतर्गत उद्योग संचालन की सम्मति प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना
31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। श्री मुखर्जी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 158वीं बैठक ले
रहे थे।
प्रमुख सचिव पर्यावरण ने बताया कि इसके साथ ही उद्योगों को व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु
प्रथम बार दी जाने वाली सम्मति प्राधिकार एवं पंजीयन आवेदन प्राप्त होने के उपरांत 30
कार्यदिवस में निर्णय नहीं होने पर व बोर्ड में लंबित रहने पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वत:
प्रावधिक सम्मति प्रदान कर दी जायेगी।
बोर्ड की बैठक में लिये निर्णय के अनुसार खनिज नियम में 4 हेक्टेयर तक 19 माइनर
मिनरल खदानों की सम्मति/नवीनीकरण प्रकरणों के निराकरण शक्तियां क्षेत्रीय अधिकारियों को
प्रत्यायोजित की गई हैं। इसके साथ ही प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन,
बायोमेडिकल वेस्ट, प्राधिकार एवं जलवायु अधिनियम के अंतर्गत स्थापना/उत्पादन सम्मति शुल्क में
कमी किये जाने का निर्णय लिया गया।
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