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विज्ञापन और लोगो रहित खेल वीडियो फीड राष्ट्रीय प्रसारक, प्रसार भारती के साथ साझा करे।
उच्चतम न्यायालय ने स्टार इंडिया लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह विज्ञापन और लोगो रहित खेल वीडियो फीड राष्ट्रीय प्रसारक, प्रसार भारती के साथ साझा करे। स्टार इंडिया लिमिटेड ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 2013 आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें प्रसार भारती को विज्ञापन और लोगो रहित फीड नि:शुल्क साझा करने के निर्देश दिए गए थे। न्यायमूर्ति ए के सीकरी और पी सी पंत की पीठ ने स्टार इंडिया की अपील को खारिज कर दिया। अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आई सी सी के भारत में होने वाले मैचों का प्रसारण अधिकार स्टार इंडिया के पास है।




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