उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में करीब 35 साल पहले प्रौढ़ व सतत शिक्षा और विस्तार कार्यक्रम में लेखापाल द्वारा गबन किया गया। इस तरह चार साल के दौरान उसने करीब चार लाख का गबन कर लिया जिसमें अब आरोपी लेखापाल फजल हुसैन को चार-चार साल के सश्रम कारावास और सवा एक लाख रुपए का अर्थदंड सुनाया गया है।
उज्जैन के अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष प्रसाद शुक्ला के न्यायालय द्वारा आरोपी फजल हुसैन पिता नजर हुसैन,60 वर्ष निवासी कमरी मार्ग, उज्जैन को यह सुनाई गई है। उनके खिलाफ पांच प्रकरण थे जिसमें 04-04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1,25,000/-रू के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
यह है मामला
तत्कालीन कुलसचिव,विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन ने थाना माधवनगर में 27 सितंबर 91 को एफआईआर हेतु आवेदन दिया था। शिकायत में बताया गया था कि विश्वविद्यालय के प्रौढ़/सतत शिक्षा एवं विस्तार कार्यक्रम केन्द्र में कार्यरत फजल हुसैन लेखापाल के पद पदस्थ हैं। उनके द्वारा वर्ष 1987 से निरंतर वेतन पत्रकों में हेराफेरी कर गबन किया गया है एवं शिकायत दिनांक तक उनके द्वारा 3,98,000 रुपए का गबन पाया गया हैं। थाना माधव नगर ने न्यायालय में आरोपी को पेश किया था।
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