वाजिब मूल्य और नगद भुगतान व्यवस्था से किसानों को मिली राहत

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों की खुशहाली के लिए समय-समय पर कई योजनाएँ प्रांरभ की हैं। इन योजनाओं से मौसम के प्रभाव (जैसे अल्प वर्षा, अति वर्षा, ओला वृष्टि) बिचौलियों के दबाव, धनाभाव में स्थानीय साहूकारों के चँगुल में फँसे किसानों को राहत और सुरक्षा कवच जैसा एहसास हुआ है।मध्यप्रदेश में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार ने 16 अक्टूबर 2017 से भावांतर भुगतान योजना लागू की है। योजना में किसानों का ऑनलाइन पंजीयन एक सितम्बर से प्रारंभ किया गया। योजना में सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, मूंग, उड़द तथा तूअर कृषि उपज शामिल की गयीं है। योजना से किसानों को पहुँच रहे लाभ और सफलता को देखते हुए हरियाणा सहित अन्य राज्य इसे अपना रहे हैं।ऐसे होती है भावांतर की गणनाप्रदेश के किसानों को देय राशि की गणना में प्रावधान किया गया है कि यदि किसान द्वारा मण्डी समिति परिसर में विक्रय की गयी अधिसूचित फसल की विक्रय दर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम किन्तु राज्य शासन द्वारा घोषित मॉडल विक्रय दर से अधिक हुई तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा किसान द्वारा विक्रय मूल्य के अंतर की राशि किसान के खाते में ट्रांसफर की जायेगी। यदि किसान द्वारा मण्डी समिति परिसर में विक्रय की गयी अधिसूचित फसल की विक्रय दर राज्य शासन द्वारा घोषित मॉडल विक्रय दर से कम हुई तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा मॉडल विक्रय दर के अंतर की राशि ही किसान के खाते में ट्रांसफर की जायेगी।मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अपील पर एक ही दिन (12 अक्टूबर) में साढ़े 6 लाख से अधिक किसानों ने योजना में अपना पंजीयन कराया। राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर पंजीयन करवाने की तिथि में शिथिलता की ताकि अधिकाधिक किसान योजना के लाभार्थी हो सकें।

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