लोकसेवक पार्टी के प्रचार का काम कर रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन

भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें की हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं चुनाव प्रबंधन समिति के उपसंयोजक श्री भगवानदास सबनानी, प्रदेश प्रवक्ता श्री राहुल कोठारी, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री संतोष शर्मा सहित प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से की शिकायत में कहा है कि कांग्रेस नेता जे.पी. धनोपिया वर्तमान में म.प्र. पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। पिछडा वर्ग आयोग के अधिनियम अनुसार आयोग के अध्यक्ष का पद लोकसेवक की क्षेणी में आता है। उक्त अधिनियम की धारा 10के अनुसार आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं।

भारतीय दण्ड विधान की धारा 21 के अंतर्गत ये स्पष्ट है कि कोई भी लोकसेवक किसी भी राजनीतिक दल इत्यादि का सदस्य नहीं हो सकता और न ही उसे कोई राजनीतिक दल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रचार-प्रसार इत्यादि करने का कोई अधिकार रहता है। यदि वह ऐसा करता है तो वह विधि अनुसार दंडनीय कृत्य होगा।

                शिकायत में कहा गया है कि वर्तमान में म.प्र. पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जे.पी. धनोपिया द्वारा लोकसेवक होते हुए भी कांग्रेस नेता के रूप में कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। साथ ही वे कांग्रेस पार्टी के प्रभारी चुनाव आयोग कार्यप्रतिनिधि स्वरूप स्वहस्ताक्षरित शिकायतें एवं आवेदन भी चुनाव आयोग में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे अधिनियमों का उल्लंघन प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। चुनाव आयोग को शिकायत में कहा गया है कि जे.पी. धनोपिया मध्यप्रदेश निर्वाचन कार्यालय में कांग्रेस पार्टी की ओर से नामित प्रतिपिधि के रूप में नामांकित हैं तथा निर्वाचन कार्यालय की प्रत्येक बैठक में भी कांग्रेस की ओर से उपस्थित होते हैं। वे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी अनेक न्यूज चैनलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए हैं तथा निर्वाचन कार्यालय में उनके द्वारा अनेकों शिकायतें कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है। इससे स्पष्ट है कि श्री जे.पी. धनोपिया लगातार पद का दुरूपयोग कर रहे हैं। भाजपा ने आयोग में की शिकायत में श्री जे.पी. धनोपिया को आयोग की नामांकित सूची से तत्काल विलोपित करने तथा लोकसेवा अधिनियम के उल्लंघन के आधार पर उनको तत्काल उनके पद से बर्खास्त करने व एफआईआर दर्ज कराने की अपील की है।

राष्ट्र ध्वज का किया गया दुरूपयोग-

                भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने एक अन्य शिकायत में कहा है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा उपचुनाव 2020 में कांग्रेस के चुनाव प्रचार हेतु एक प्रोमो-वीडियो जारी किया है, जिसे कांग्रेस द्वारा पार्टी के फेसबुक पेज, आफिशियल पोर्टल व अन्य संपूर्ण सोशल प्लेटफार्म पर भी प्रचारित-प्रसारित किया जा रहा है। इसकी शुरूआत में ही भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग किया गया है, जबकि नियमानुसार चुनाव प्रचार के लिए राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग बाधित है एवं इस प्रकार राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग करके प्रचारित एवं प्रसारित प्रोमो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होकर दण्डनीय अपराध है। भाजपा ने एक अन्य शिकायत में कहा है कि कांग्रेस ने ब्यावरा विधानसभा (161) के उपचुनाव में रामचंद्र दांगी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। रामचंद्र दांगी के निकटतम रिश्तेदार श्री व्ही.एस. दांगी महाप्रबंधक (संचा.सघ.) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.लि. राजगढ़ में पदस्थ हैं। श्री व्ही.एस. दांगी महाप्रबंधक द्वारा अपने पद का दुरूपयोग अपने रिश्तेदार (संबंधी) जो कि कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में कर रहे हैं तथा निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए श्री व्ही.एस. दांगी महाप्रबंधक म.प्र.म.क्षे.वि.वि.लि. राजगढ़ को तुरंत जिले से हटाया जाए। इसी प्रकार भाजपा ने सांची विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई शिकायत भी चुनाव आयोग से की है। इसमें कहा है कि सांची विधानसभा के ग्राम वर्रूखार में वन विभाग का चेकिंग नाका है। इस क्षेत्र का नाकेदार (वन विभाग) रामप्रसाद राज और चैकीदार उमेश बघेल प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को ग्राम वर्रूखार में जाकर डरा-धमका रहे हैं और कुटी का लाभ या मकान का निर्माण इसी शर्त पर करने का बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को ही बोट देना, तभी आप लोगों को लाभ मिलेगा अन्यथा कुछ भी नहीं मिलेगा। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से अपील की है कि उक्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए चुनाव को निष्पक्ष बनाएं।

                प्रतिनिधिमंडल में अधिवक्ता श्री एमएल राय, श्री ओमशंकर श्रीवास्तव, श्री जोसफ थामस, श्री योगेश वर्मा, श्री राहुल चौबे, श्री दिलीप सिंह शामिल थे।

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