लाखों रुपयों की धोखाधड़ी के मामले में चालान पेश

फलैट के नाम पर धोखाधड़ी कर लाखों रुपए हड़पने वाले आरोपियों रफीक इनाम उर्फ जावेद शन्ना ,गुफरान खान और तारिक अंसारी के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाना ने जिला अदालत में चालान पेश कर दिया है। आरोपी रफीक इनाम और तारिक अंसारी पिछले कई दिनों से जेल में बंद हैं , जबकि गुफरान खान अभी फरार है।

सरकारी वकील साबिर सिददीकी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव की अदालत ने गुफरान खान का अग्रिम जमानत आवेदन मामला गंभीर प्रवृत्ति का होने से निरस्त कर दिया। वहीं आरोपी रफीक इनाम उर्फ जावेद शन्ना की जमानत याचिका मप्र हाईकोर्ट जबलपुर ने भी खारिज कर दी है। रफीक इनाम के तीन जमानत आवेदन जिला अदालत द्वारा खारिज कर दिए जाने के बाद उसकी ओर से मप्र हाईकोर्ट जबलपुर में जमानत याचिका पेश की गई थी।
आरोपियों ने हिलाल मंजिल इब्राहीमपुरा भोपाल स्थित एक फलैट का सौदा फरियादी अरबाब हुसैन् से 12 लाख रुपये में करने के बाद उपरोक्त फलैट अन्य व्यक्ति को बेच दिया था। कोतवाली पुलिस ने 8 मई 2018 को फ रियादी की शिकायत पर रफीक इनाम सहित तारिक अंसारी और बिल्डर गुफरान खान के खिलाफ भादसं की धारा – 406, 420 और 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया था।

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