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रेल मंत्रालय ने रेल दुर्घटना पीडि़तों को भुगतान की जाने वाली मुआवजा राशि को दोगुना किया
रेल मंत्रालय ने रेल दुर्घटनाओं और अनहोनी घटनाओं में शामिल यात्रियों की मृत्यु और घायल होने के संदर्भ में अदा की जाने वाली मुआवजा धनराशि में संशोधन करने का फैसला किया है। संशोधित मुआवजा नियमों में सभी श्रेणियों में धनराशि को वर्तमान में प्रदान की जाने वाली मुआवजा धनराशि से दोगुना कर दिया गया है। यह संशोधन ‘रेल दुर्घटना और अप्रिय घटना (क्षतिपूर्ति) नियम 1990’ में किया गया है। इस नये संशोधित नियमों को अब ‘रेल दुर्घटना और अप्रिय घटना (क्षतिपूर्ति) नियम 2016’ उल्लिखित किया जा रहा है। संशोधित मुआवजा नियमों के अनुसार मृत्यु के मामले में मुआवजे की राशि को 4 लाख रुपये से दो गुना करके 8 लाख रुपये कर दिया गया है।
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