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रेरा में कोरोना से बचाव के लिए 30 अप्रैल तक सिर्फ अंतिम तर्क प्रकरणों में सुनवाई
कोरोना वायरस के मद्देनजर सक्रंमण से बचाव संबंधी प्रयासो के क्रम में म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा एेहतिहात के तौर पर महत्वपूर्ण कदम उठाए गए है। अब प्राधिकरण में 30 अप्रैल 2020 तक प्राप्त शिकायत प्रकरणों में से नियत दिनांक को तयशुदा केवल उन्हीं प्रकरणों में पक्षकार अथवा उनके अधिवक्ताओं की उपस्थिति प्रत्यक्ष सुनवाई हेतु अपेक्षित होगी जो अंतिम तर्क के लिए निर्धारित है। शेष प्रकरणों की अप्रत्यक्ष ऑनलाईन सुनवाई होगी।
ऐसे प्रकरणों में जो अभी अंतिम तर्क के लिये नियत नहीं है, अप्रत्यक्ष पेशी होगी अर्थात उत्तर-प्रतिउत्तर केवल ऑनलाइन ही पूर्व निर्धारित पेशी दिनांक तक प्राधिकरण को ईमेल secretary.rera@mp.gov.in पर भेजना होगा। पक्षकार की भौतिक उपस्थिति नहीं होगी। प्राधिकरण द्वारा इन प्रकरणों में प्राप्त उत्तर तथा प्रति उत्तर के आधार पर आगामी पेशी की सूचना, ईमेल के माध्यम से पक्षकारों को पृथक से दी जायेगी और मात्र अंतिम तर्क के लिए प्रत्यक्ष सुनवाई निर्धारित होगी। यह व्यवस्था 30 अप्रैल तक लागू होगी।




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