कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को बहाल करने की अधिसूचना आज जारी कर दी गई। तीन दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें सूरत कोर्ट द्वारा सुनाई गई एक मामले में अधिकतम दो साल की सजा सुनाए जाने के फैसले पर रोक लगा दी थी और इसके बाद उनकी सदस्यता की बहाली की अधिसूचना जारी की गई। पढ़िये रिपोर्ट।
सूरत कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को 23 मार्च 2023 को मोदी सरनेम को चोरों से जोड़ने वाली टिप्पणी पर दो साल की अधिकतम सजा सुनाई थी जिससे उनकी केरल के वायनाड लोकसभा सीट की सदस्यता को लोकसभा सचिवालय ने निरस्त कर दिया था। इसके बाद उनके सरकारी आवास को भी खाली करा लिया गया था। इस फैसले को राहुल गांधी ने पहले गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे जहां चार अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने अधिकतम सजा सुनाए जाने के फैसले पर रोक लगाते हुए अदालत से अधिकतम सजा दिए जाने के उसके फैसले पर कारण भी पूछा था। अब इस मामले में अंतिम फैसला बाद में आएगा।
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