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राष्ट्रमंडल खेल घोटाला मामले में ये पहली सजा सुनाई गई है।
दिल्ली की एक अदालत ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में हुए घोटाले के सिलसिले में, दिल्ली नगर निगम के चार अधिकारियों को चार-चार वर्ष और एक निजी कंपनी के प्रबन्ध निदेशक को छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा राष्ट्रमंडल खेल के दौरान स्ट्रीट लाइट की खरीद में हुए घोटाले के सिलसिले में दी गई है। इस घोटाले से राजकोष को एक करोड़ चार लाख रूपये का नुकसान हुआ था। सी बी आई के विशेष न्यायाधीश बृजेश गर्ग ने निगम के अधीक्षण अभियंता डी.के. सुगन, कार्यपालक अभियंता ओ.पी. मोहला, लेखाकार राजू वी. और लिपिक गुरुचरण सिंह को चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। स्वेका पावरटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक जे.पी. सिंह को छह वर्ष की सजा दी गई।




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