राष्ट्रपति चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग कार्यालय से मतदान सामग्री लेकर विधानसभा सचिवालय के अफसर गुरुवार की रात को भोपाल पहुंचे। सामग्री में मतपत्र सहित मतदाता सूची आदि चीजें शामिल हैं। मतदाता सूची में पेड न्यूज मामले में अयोग्य घोषित मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का नाम तो है लेकिन आयोग ने मतदाता सूची ने उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होने की बात लिखी है।
मतदाता सूची से नाम इसलिए नहीं हटाया गया है क्योिंक अभी उनका निर्वाचन शून्य घोषित नहीं हुआ है। इस कारण सीट भी रिक्त नहीं है। आयोग ने मतदाता सूची में उन्हें मतदान करने का अधिकार छीनने के साथ विधानसभा सचिवालय को पत्र भी लिखा है कि डॉ. मिश्रा को मतदान का अधिकार नहीं है।
इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने आयोग के फैसले के खिलाफ राहत पाने हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई थी और जबलपुर हाईकोर्ट में एक अन्य याचिका लगी थी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट भेज दिया था, उस पर उच्चतम न्यायालय ने सुन लिया है। इस पर फैसला अभी सुरक्षित रखा है। मिश्रा के राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के अधिकार पर अभी हाईकोर्ट दिल्ली के तुरंत फैसला दे देने पर वे मतदान कर सकते हैं। मगर शुक्रवार को अदालत अपना फैसला सुना सकती है।
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