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रात दस बजे से सुबह छह बजे तक नहीं चलाए जा सकेंगे फटाके
सुप्रीम कोर्ट के ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में जारी निर्देशों के मुताबिक रात 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक ध्वनिकारक पटाखों के चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ साथ पटाखों से होने वाले शोर को नियंत्रित करने के लिए भी शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए है। आम जनता से भी अपील करते हुए कहा गया है कि दीपावली त्यौहार में पटाखें तथा आतिशबाजी करते हुए सुरक्षा का ध्यान रखें। कम शोर वाले पटाखों का उपयोग करें।




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