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राज्य स्तरीय कार्यालयों में रोटेशन से तृतीय औऱ चतुर्थ श्रेणी 25 फीसदी कर्मचारी उपस्थित होंगे
कोरोना कर्फ्यू काल के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य स्तरीय कार्यालयों में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की उपस्थिति सम्बन्धी नए आदेश जारी किए हैं । सम्भाग और जिला स्तरीय कार्यालय के लिए कलेक्टर भोपाल को निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं ।
जारी निर्देश अनुसार कोविड -19 की रोकथाम हेतु मंत्रालय एवं राज्य स्तरीय समस्त कार्यालयों में कोरोना कर्फ्यू ( लॉकडाउन ) की अवधि के दौरान प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की उपस्थिति शत प्रतिशत होगी तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उपस्थिति 25 प्रतिशत उपस्थिति रोटेशन के अनुसार होगी ।
जिला कलेक्टर कोरोना कर्फ्यू ( लॉकडाउन ) क्षेत्र में जिला और संभाग स्तरीय कार्यालयों को पूर्णतः या आंशिक रूप से संचालित करने का निर्णय ले सकेंगे । निर्देश दिए गए हैं कि कर्तव्यस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग का पालन एवं अन्य समस्त आवश्यक सावधानियां रखी जाना सुनिश्चित करें।




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