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मैहर मंदिर में दान की राशि में गबन के आरोपियों को सजा
सतना के श्री शारदा प्रबंधक समिति मैहर में दान की राशि में गबन के आरोपियों को सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। आरोपी मंदिर के कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) माँ शारदा मंदिर मैहर में विभिन्न श्रृद्धालुओं द्वारा चढ़ावे के रूप में दान की गई राशि के गबन करने की शिकायत की गई थी।
श्री शारदा प्रबंधक समिति मैहर जिला सतना के कर्मचारियों द्वारा माँ शारदा मंदिर मैहर में विभिन्न श्रृद्धालुओं द्वारा चढ़ावे के रूप में दान की गई राशि के गबन करने की शिकायत की गई थी। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल में दिनांक 23.07.2001 को अपराध क्रमांक 11/01 धारा 120बी,201,408,409,467,468,477-ए भा.द.वि. पंजीबद्ध किया गया था। उक्त प्रकरण की विवेचना प्रकोष्ठ इकाई रीवा द्वारा की गई थी, विवेचना पश्चात प्रकरण चालान दिनांक 28.02.2004 न्यायालय जे.एम.एफ.सी. मैहर जिला सतना प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण की पैरवी श्री पुष्पेन्द्र गर्ग तत्कालीन ए.डी.पी.ओ. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई रीवा एवं श्री बी.पी. सारस्वत ए.डी.पी.ओ. ई.ओ.डब्ल्यू. रीवा द्वारा की गई।
प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा विचारण के पश्चात दिनांक 15.10.2020 को निर्णय पारित कर प्रकरण में अभियुक्त रामकिशोर निगम को धारा 409/120बी भा.द.वि. (1 शीर्ष), 03 वर्ष का सश्रम कारावास, राशि 2,000/- रूपए का जुर्माना, धारा 467/120बी भा.द.वि., 03 वर्ष का सश्रम कारावास, राशि 2,000/- रूपए का जुर्माना, धारा 468/120बी भा.द.वि., 02 वर्ष का सश्रम कारावास, राशि 2,000/- रूपए का जुर्माना, धारा 120बी भा.द. वि., 02 वर्ष का सश्रम कारावास, राशि 2,000/- रूपए का जुर्माना से दण्डित किया गया है।
उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा अभियुक्त दामोदर द्विवेदी को धारा 409 (3 शीर्ष) भादवि, प्रत्येक शीर्ष के लिए 03 वर्ष का सश्रम कारावास, प्रत्येक शीर्ष के लिए 2,000/- (कुल 6,000/-), 467 भा.द.वि., 03 वर्ष का सश्रम कारावास, राशि 2,000/- रूपए का जुर्माना, 468 भा.द.वि., 02 वर्ष का सश्रम कारावास, राशि 2,000/- रूपए का जुर्माना, 477 भा.द.वि., 02 वर्ष का सश्रम कारावास, राशि 2,000/- रूपए का जुर्माना, 120बी भा.द.वि., 02 वर्ष का सश्रम कारावास, राशि 2,000/- रूपए का जुर्माना से दण्डित किया गया है।
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