-
दुनिया
-
US-INDIA ट्रेड डील के खिलाफ MODI पर जमकर बरसे RAHUL, बताया EPSTEIN फाइलों की धमकियों का दबाव
-
अकेले रहने वाले बुजुर्गों को टारगेट कर रहे Cyber ठग, Gwalior में 90 साल Couple शिकार
-
Indian क्रिकेट के सूरमाओं का सरेंडर, Super 8 के पहले मैच में करारी हार
-
अमेरिकी TRADE DEAL के खिलाफ INC आंदोलन की तैयारी, RAHUL GANDHI व खड़गे की उपस्थिति में BHOPAL में पहला किसान सम्मेलन
-
फिर Political माहौल की गर्मा गरमी के बीच बेतुका फैसला, MP कांग्रेस के प्रवक्ताओं की छुट्टी
-
मूकबधिर महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सश्रम कारावास
बड़वानी प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश समीर कुलश्रेष्ठ नेे पारित अपने आदेश में मूकबधिर महिला (जो शारीरिक एवं मानसिक निःशक्तता से ग्रसित थी) के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी ग्राम हतौला निवासी दिलीप पिता शंकर काग को 14 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
पीड़िता के मूक बधिर होने के कारण उसके कथन मूकबधिर विशेषज्ञ की सहायता से न्यायालय एवं पुलिस ने दर्ज किये थे जिसमें पीड़िता ने अपने साथ हुई घटना को इशारो में बयान किया था।
प्रदेश का पहला प्रकरण होगा जिसमें विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अभियोक्त्री की माॅ के माध्यम से मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के तहत पीड़िता को अपराध से हुई क्षति के लिए पुर्नवास हेतु जिला स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। जिला स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर कोठे ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के तहत 25 हजार रुपये की राशि प्रकरण के विचारण के दौरान ही प्रदान की थी।
आरोपी को धारा 376(2)(ठ) भारतीय दण्ड विधान में 14 वर्ष सश्रम कारावास एवं धारा 450 में 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
Posted in: bhopal news, Uncategorized, देश, मध्य प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश
Tags: bhopal, bhopal khabar, bhopal khabar samachar, crime, india, Khabar madhya pradesh, khabar sabki, madhya pradesh, police




Leave a Reply