हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी पर 18 नवम्बर तक रोक लगा दी है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो–सीबीआई ने उनके खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति का मामला दर्ज कराया था ।
अदालत ने कहा कि सीबीआई अपनी जांच जारी रखेगी, मगर वह मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। अगर मामले में सीबीआई को भविष्य में दोनों की गिरफ्तारी करनी होगी तो उसे पहले अदालत को बताना होगा। पूर्व केन्द्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल मुख्यमंत्री की तरफ से आज सुबह अदालत में पेश हुए और सुनवाई करीब आधे घंटे तक चली। कपिल सिब्बल ने सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक की मांग की,जबकि सीबीआई की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक वाघले ने इस याचिका का विरोध कर मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की मांग
न्यायालय मामले की अगली सुनवाई 18 नवम्बर को करेगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कल उच्च न्यायालय में अपने खिलाफ दायर सीबीआई मामले में राहत देने की याचिका दी थी।
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