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मासूम से अप्राकृतिक दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी को 10 साल की कठोर कैद
सात साल के मासूम के साथ लवकुषनगर में गलत काम करने के मामले में अदालत ने फैसला दिया है। न्यायाधीष केएन अहिरवार की कोर्ट ने आरोपी को दसा साल की कठोर कैद के साथ दो हजार रुपए के जुर्माना की सजा दी है।
फैसला सुनाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि फरियादिया ने थाना चंदला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह ईट बनाने के लिए बाहर गई थी। घर पर वह अपने 7 साल के बेटे को ससुर के साथ छोड़कर आई थी। 4 अप्रेल 2019 को षाम 7 बजे उसकी सास ने फोन पर बताया कि छोटेलाल अहिरवार ने उसके बेटे के साथ गलत काम किया है। फरियादिया दूसरे दिन सुबह जब अपने घर आई। तो उसके बेटे ने उसे बताया कि छोटेलाल कल षाम को स्कूल के पास ले गया और उसके कपड़े उतार कर बुरा काम किया। लोगों को आता देख वह उसे छोड़कर भाग गया था। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेष किया।
न्यायाधीष केएन अहिरवार ने सुनाई साजः
अभियोजन की ओर से मामले के सभी गवाह सबूत कोर्ट में पेष करते हुए आरोपी को कठोर सजा से दंडित करने की दलील रखी गई। अपर सत्र न्यायाधीष केएन अहिरवार की अदालत ने फैसला दिया कि वर्तमान परिवेष में बालको के साथ लगातार लैंगिक अपराध बढ़ रहे है। घर, आस-पड़ोस में भी बालक असुरक्षित महसूस कर रहे है। कोर्ट ने छोटेलाल अहिरवार निवासी मनुरिया को दोशी ठहाराते हुए पाॅक्सो एक्ट की धारा 6/18 में दस साल की कठोर कैद के साथ दो हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतने का भी फैसला दिया।




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