मार्कफेड के अनाज के बीमा में धोखाधड़ी, अदालत ने सुनाई 12 साल की सजा

मध्य प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन (मार्कफेड) के खुले में रखे अनाज के बीमा करने के मामले में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विकास अधिकारी संजीव कुमार यादव को धोखाड़ी के आरोप में 12 साल कठोर कारावास और छह हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में आठ साल पहले सीबीआई द्वारा एफआईआर के बाद जांच की गई थी और विशेष कोर्ट के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार शर्मा ने सुनवाई के बाद इसमें फैसला सुनाया है। दो अन्य आरोपियों को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है।

बताया जाता है कि मार्कफेड ने 11 साल पहले अनाज की सुरक्षा के लिए बीमा कराने की निविदा दी थी जिसमें बीमा कंपनी की ओर से कोई एजेंट, सब एजेंट, दलाल या मध्यस्थ भाग नहीं ले सकता था। बीमा कंपनी को प्रत्यक्ष रूप से निविदा में भाग लेना था। इसमें तीन बीमा कंपनियों ने अपने प्रस्ताव रखे जिसमें दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से मंडीदीप शाखा के विकास अधिकारी संजीव कुमार यादव ने निविदा में भाग लिया। निविदा में तीन, छह, नौ और 12 महीने के बीमा के लिए न्यूनतम दर दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की मंडीदीप शाखा की पाई गई और उसका मार्कफेड ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके प्रीमियम के चेक का मार्कफेड ने संजीव कुमार को सौंप दिया।
संजीव कुमार ने छिपाई शर्तें
दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से संजीव कुमार यादव ने एजेंट, सब एजेंट, दलाल या मध्यस्थ के निविदा में शामिल नहीं होने की शर्त को छिपाकर एजेंट्स ममता गुप्ता व नितिन सक्सेना के साथ सांठगांठ कर मार्कफेड के अनाज का बीमा किया। मार्कफेड का दो एजेंट ममता गुप्ता व नितिन सक्सेना के कोड से बीमा किया गया। पॉलिसियों को संजीव कुमार यादव ने अंडरराइट किया। मार्कफेड ने शर्त के मुताबिक बीमा पॉलिसियों का प्रीमियम दे दिया और उसमें एजेंट ममता-नितिन का कमीशन नहीं मिला। मगर दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एजेंट के कोड से बीमा होने की वजह से उन्हें कमीशन मिला।
सीबीआई ने यादव, ममता, नितिन को बनाया आरोपी
सीबीआई ने विवेचना के दौरान बीमा कंपनी के विकास अधिकारी संजीव कुमार यादव, बीमा एजेंट ममता गुप्ता, नितिन सक्सेना को अपराधिक षड़यंत्र करने का आरोपी माना। उनके द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और मार्कफेड की निविदा शर्तों को कंपनी से छिपाने, एजेंट को अनाधिकृत कमीशन देने का दोषी मानते हुए तीनों के खिलाफ अदालत में प्रकरण पेश किया गया। इसमें अदालत ने बीमा एजेंटों को दोषमुक्त करार दिया लेकिन संजीव कुमार यादव को बीमा धाराओं में अलग-अलग कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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