महिला स्व-सहायता समूह टोल टैक्स बैरियर चलाएंगी, शिवराज कैबिनेट का फैसला

मध्य प्रदेश में अब महिला स्व-सहायता समूहों को टोल टैक्स बैरियर संचालित करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। ये स्व-सहायता समूह ऐसे टोल टैक्स बैरियर का संचालन करेंगे जिनकी आय दो करोड़ से कम होगी। आज शिवराज कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। पढ़िये कैबिनेट में और क्या फैसले हुए।

आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें शासकीय सेवकों की क्षमा निर्माण के लिए मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें केंद्र सरकार के मिशन कर्मयोगी की अवधारण व विशेषताओं को शामिल किया गया है। क्षमता विकास आयोग के सदस्य से परामर्श करते हुए इस नीति को बनाया गया है। इसमें हरेक विभाग के बजट में वेतन मद में उपलब्ध बजट का एक प्रतिशत लेकर नया शीर्ष मिशन कर्मयोगी बनाया जाएगा। प्रशासन अकादमी के बजट में 10 करोड़ रुपए से मिशन कर्मयोगी नया बजट शीर्ष बनेगा। इसी तरह राज्य में 22 साल पहले बनी प्रशिक्षण नीति में भी परिवर्तन कर नई प्रशिक्षण नीति तैयार की गई। इसमें रिटायर्ड और अनुभवी प्रशासनिक व तकनीकी विशेषज्ञों के परामर्शों को शामिल किया गया है।
जिला और जनपद पंचायत अध्यक्षों का मानदेय बढ़ा
शिवराज कैबिनेट ने जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों के मानदेय को बढ़ाने का भी फैसला किया है। इस तरह अब जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रति माह मानदेय एवं वाहन भत्ता एक लाख रूपये मिलेगा जिसमें मानदेय 35 हजार रूपये एवं वाहन भत्ता 65 हजार रूपये होगा। जिला पंचायत के उपाध्यक्षों को प्रति माह मानदेय एवं वाहन भत्ता 42 हजार रूपये मिलेगा जिसमें मानदेय 28 हजार 500 रूपये एवं वाहन भत्ता 13 हजार 500 रूपये होगा। साथ ही जनपद पंचायत अध्यक्ष के मानदेय को बढ़ाकर 19 हजार 500 रूपये मासिक एवं जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के मानदेय को बढ़ाकर 13 हजार 500 रूपये मासिक कर दिया गया है। इसी तरह पंच/उप सरपंच का अधिकतम वार्षिक मानदेय 1800 रूपये किया जायेगा। अतिरिक्त वित्तीय भार की व्यवस्था “स्टाम्प शुल्क वसूली के अनुदान” मद में वार्षिक अतिरिक्त वित्तीय भार लगभग 56 करोड़ 38 लाख 24 हजार 800 रूपये को अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराये जाने का निर्णय भी लिया गया।
ग्राम रोजगार सहायकः बढ़े हुए मानदेय अनुसार व्यय करने की अनुमति
मंत्रि-परिषद ने ग्राम रोजगार सहायक के भरे पद एवं रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने पर 18 हजार रूपये प्रतिमाह की दर से मानदेय के लिये आवश्यक अतिरिक्त वार्षिक राशि 274 करोड़ 95 लाख रूपये व्यय करने की अनुमति दी। यह राशि योजना क्रमांक 4610 स्टाम्प शुल्क वसूली या योजना क्रमांक 6299 गौण खनिज मद से व्यय की जायेगी।
आठ नए सरकारी कॉलेजों को मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश में 8 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना, 2 महाविद्यालयों में नवीन संकाय और 3 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर/स्नातक विषय प्रारंभ करने की मंजूरी दी है। इसके लिये कुल 489 नवीन पद सृजन, आवर्ती व्यय भार 26 करोड़ 97 लाख रूपये प्रतिवर्ष और अन्य अनावर्ती व्यय 95 करोड़ 68 लाख 92 हजार रूपये, इस प्रकार कुल 122 करोड़ 65 लाख 92 हजार रूपये के व्यय की स्वीकृति दी गई। खण्डवा जिले के खालवा, भोपाल के फंदा, शहडोल के बाणसागर, श्योपुरकलाँ के बड़ौदा, सीधी के मण्डवास, इंदौर के बेटमा, रीवा के हनुमना और बालाघाट के हट्टा में नवीन शासकीय महाविद्यालय स्थापित किये जायेंगे। साथ ही छतरपुर के बिजावर और सीधी के चुरहट में पूर्व से संचालित शासकीय महाविद्यालयों में नवीन संकाय प्रारंभ किये जायेंगे। इसके अलावा शासकीय महाविद्यालय रामपुर नैकिन, जिला सीधी में आर्ट एण्ड साइंस, शासकीय महाविद्यालय लामता, जिला बालाघाट में आर्ट्स एवं बॉयोलॉजी और शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच में संगीत एवं फाइन आर्ट विषय प्रारंभ किये जायेंगे।
अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद ने नवीन समरसता छात्रावास योजना में स्कूल शिक्षा विभाग के छात्रावासों के संचालन, मरम्मत आदि कार्य किये जाने की स्वीकृति दी। योजना में विभाग द्वारा संचालित सभी छात्रावास सभी वर्गों के लिये उपलब्ध हैं।

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