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मतगणना का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा नहीं
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री बी.एस. जामोद ने जानकारी दी है कि सर्वोच्च
न्यायालय के निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में सभी पदों के लिये मतगणना का
सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा संबंधी कार्यवाहियाँ स्थगित रहेंगी। स्थगित की
गई मतगणना का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा के संबंध में आयोग द्वारा
अलग से निर्देश जारी किये जायेंगे।
जामोद ने बताया है कि आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार पंच और
सरपंच के लिये मतदान केन्द्र और जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए विकासखंड
मुख्यालय पर ईव्हीएम से की जाने वाली मतों की गणना एवं पंच/सरपंच पद की विकासखंड
मुख्यालय पर की जाने वाली मतों की गणना की कार्यवाही निष्पादित की जाएगी।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (स्थानीय
निर्वाचन) को जारी पत्र में कहा गया है कि मतदान केन्द्र पर की गई मतगणना (पंच/सरपंच पद
के लिये) से संबंधित समस्त अभिलेख, जनपद पंचायत सदस्य/जिला पंचायत सदस्य के
विकासखंड मुख्यालय पर ईव्हीएम से की मतों की गणना तथा पंच/सरपंच पद की विकासाखंड
मुख्यालय पर की जाने मतगणना से संबंधित समस्त अभिलेख उपस्थित अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं
की उपस्थिति में सील बंद कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जायेंगे। किसी भी पद पर निर्विरोध
निर्वाचन की स्थिति निर्मित होने पर भी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अभ्यर्थी को न ही निर्वाचित
घोषित किया जाएगा और न ही निर्वाचन का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। जिला निर्वाचन
अधिकारियों को इस आशय का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिये गये हैं।
उल्लेखनीय है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं
जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की गई है।




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