कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने एडीएम को निर्देशित किया है कि कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए सीमित सीमा में ही आवागमन के पास जारी किए जाएं, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही ना की जाये।कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए आवागमन के पास देते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि परिवार में किसी की मृत्यु या स्वास्थ्य की गंभीरता होने पर ही इसकी पात्रता होगी।
ऐसे सभी गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति जिनका इलाज के बिना जान को खतरा हो सकता है,अति आवश्यक सर्जरी या फिर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अति आवश्यक महसूस होता है तो संबंधित सभी एडीएम इसके लिए जरूरी दस्तावेज लेकर ही पास देगें। अति आवश्यक जरूरत को देखकर ही पास दिया जाए | ऑनलाइन पास की सुविधा के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति अलग-अलग प्रकार के कारण लिख रहे हैं, मृत्यु या अति गंभीर बीमारी होने पर ही संबंधित को आवागमन के लिए पास उपलब्ध कराया जाए ।
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