फर्जी चिटफण्ड कंपनी का धोखाधड़ी करने वाला पहुंचा जेल

भोपाल जिले के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी निशीथ खरे के न्यायालय में चिटफण्ड कंपनी खोलकर आमजनो से पैसा निवेश कराकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी वचन सिंह ने जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया और निर्दोष होने की बात कही है। अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि आरोपी द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

प्रकरण की विवेचना धारा 173(8) दप्रसं के अन्तर्गत चल रही है। दो आरोपी फरार है और मुख्य आरोपी पुष्पेन्द्र सिंह बघेल वर्तमान में जेल में है , आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नही है। केस डायरी के अवलोकन तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी वचन सिंह की जमानत निरस्त कर दी गयी.

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