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पेड न्यूज़ मामले में नरोत्तम मिश्रा को राहत, आयोग का आदेश निरस्त
मप्र सरकार के मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के चुनाव आयोग द्वारा पेड न्यूज मामले में उनकी सदस्यता समाप्त करने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने िनरस्त कर दिया है। वे मंत्री बने रहेंगे और अगला विधानसभा चुनाव भी लड़ सकेंगे।मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली सरकार से बड़ी राहत मिली है| पेड न्यूज़ मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और अपनी ही सिंगल बेंच के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें मंत्री के 3 साल तक चुनाव लड़ने पर बैन लगाया गया था। अब नरोत्तम मिश्रा मंत्री पद पर बने रहेंगे और भविष्य में चुनाव भी लड़ सकेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजनल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। पिछले साल जून में चुनाव लड़ने पर बैन लगाया गया था।




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