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पुलिस अभिरक्षा में मारपीट का मामला: पीड़ितों को दस-दस हज़ार रूपये एक माह में अदा करें, आयोग ने की अनुशंसा
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने पुलिस द्वारा चार व्यक्तियों को विधि विरूद्ध अभिरक्षा में रखने एवं प्रताड़ना देने से उनके जीवन के अधिकार, सुरक्षा के अधिकार के हनन होने के कारण राज्य शासन को प्रत्येक पीड़ित को दस-दस हज़ार रूपये की क्षतिपूर्ति राशि एक माह में अदा करने की अनुशंसा की है। शासन चाहे, तो यह राशि संबंधित दोषी पुलिस अधिकारियों से वसूल कर सकता है। मामला डिण्डोरी जिले का है।
आयोग के प्रकरण क्रमांक 7262/डिण्डोरी/2019 के अनुसार डिण्डोरी पुलिस द्वारा श्री प्रमोद कुमार श्याम, श्री दिलीपसिंह उद्दे, श्री विजय कुमार बनवासी एवं श्री कुशल को नियम विरूद्ध अभिरक्षा में रखा एवं उन्हें प्रताड़ना दी। इससे उनके मानवीय अधिकारों का हनन हुआ। अनुशंसा में आयोग ने यह भी कहा है कि उप निरीक्षक छोटेलाल वरकड़े, प्रधान आरक्षक घनश्याम द्विवेदी एवं निरीक्षक गिरवर सिंह उइके के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच की कार्यवाही भी एक माह में पूरी करे। साथ ही अवैधानिक अभिरक्षा एवं प्रताड़ना के लिये आपराधिक कृत्य करने में शामिल संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध भी कानूनी कार्यवाही की जाये।




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