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परिवहन आरक्षक भर्ती घोटाले में शिवराज की पत्नी साधना व लक्ष्मीकांत शर्मा को क्लीनचिट
व्यापमं घोटाले के परिवहन आरक्षक भर्ती मामले में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा सहित 11 आरोपियों को सीबीआई ने क्लीनचिट दे दी है। सीबीआई ने परिवहन आरक्षक भर्ती मामले में शनिवार को 28 आरोपियों के खिलाफ 76 पेज का चालान पेश किया जिसमें से आठ आरोपियों के खिलाफ घोटाले में गड़बड़ी के सबूत नहीं पाए हैं।
व्यापमं के 2012 के परिवहन आरक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उनके ओएसडी ओपी शुक्ला, तरंग शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह और व्यापमं के तत्कालीन सिस्टम एनालिस्ट नितिन मोहिंद्रा सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने भर्ती में गड़बड़ी की है। साधना सिंह के खिलाफ कांग्रेस के तत्कालीन मुख्य प्रवक्ता केके मिश्रा ने परीक्षा में पास गोदिंया के उम्मीदवारों के चयन में हस्तक्षेप का आरोप लगाया था।
सीबीआई ने जांच के बाद भोपाल की सीबीआई की विशेष अदालत में चालान पेश किया जिसमें लक्ष्मीकांत शर्मा, ओपी शुक्ला, तरंग शर्मा, इंद्रजीत कुमार जैन, भरत मिश्रा, मोहन सिंह ठाकुर, सुरेंद्र कुमार पटेल, संतोष सिंह उर्फ राजा तोमर के खिलाफ कोई आरोप नहीं पाए हैं। सीबीआई ने यह भी कहा है कि परिवहन आरक्षक भर्ती में शामिल गोदिंया के उम्मीदवारों को लेकर कोई राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस संबंध में वरिष्ठ सरकारी वकील सतीश दिनकर ने बताया कि सीबीआई ने जांच में आठ लोगों के खिलाफ सबूत नहीं पाए हैं और जिन 28 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया गया है, उनमें से दो की मौत हो चुकी है।




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