पत्‍नी की हत्‍या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास

पत्नी की धारदार हथियार सेहत्या करने के जघन्य मामले में षष्‍ठम अपर सत्र न्‍यायाधीश जे0 सी0 राठौर छतरपुर की न्यायालय ने मामले के आरोपी पति पुष्‍पेन्‍द्र पटेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।

अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी रमेश पटेल ने 27 फरवरी 2020 को थाना राजनगर में इस आशय की सूचना दी कि उसके बड़े दामाद ने उसे फोन पर बताया है कि उसकी लड़की पुष्पा पटेल के पति आरोपी पुष्पेंद्र पटेल ने पुष्पा की धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या कर दी है तब वह कुछ लोगों के साथ ग्राम बरा आया, उसने देखा कि उसकी लड़की पुष्पा अपने घर के आंगन में मरी हुई खून से लतपथ पड़ी है। उक्त सूचना पर थाना राजनगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान विवेचना यह ज्ञात हुआ कि आरोपी पुष्पेंद्र पटेल ने अपने घर पर पत्नी पुष्पा पटेल से जुआ खेलने व नशा करने के लिए पैसा मांगने के विवाद पर से धारदार फरसानुमा बका से पत्नी पुष्पा की गर्दन व सिर में कई वार करते हुए जान से मारकर भाग गया था। बाद विवेचना आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखा गया ।  

अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी प्रवेश अहिरवार ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत और गवाह कोर्ट में पेश किए। षष्ठम अपर सत्र न्‍यायाधीश छतरपुर जे0 सी0 राठौर की अदालत ने आरोपी को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

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