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नेशनल हेराल्ड परिसर खाली नहीं कराने की याचिका खारित
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के आईटीओ स्थित नेशनल हेराल्ड परिसर खाली करने के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली हेराल्ड प्रकाशक एजेएल की याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने एसोसिएटिड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की याचिका खारिज कर दी जिसमें उसने आईटीओ परिसर खाली करने संबंधी केंद्र के निर्णय को चुनौती दी थी।
दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, ‘‘हमने याचिका खारिज कर दी है।’’ उन्होंने एजेएल के वकील के इस मौखिक अनुरोध को भी खारिज कर दिया कि उन्हें परिसर खाली करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाए। एकल न्यायाधीश ने आईटीओ स्थित परिसर दो हफ्ते के अंदर खाली करने का 21 दिसंबर 2018 को आदेश दिया था।इसके खिलाफ एजेएल ने याचिका दायर की थी।




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