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निर्धारित सीमा तक आवाज करने वाले पटाखे छोड़ने की अनुमति
उच्चतम न्यायालय ने आज पूरे देश में कम प्रदूषण वाले पटाखों के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दे दी। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि दीपावली और अन्य त्योहारों पर रात आठ बजे से दस बजे तक ही पटाखे चलाये जा सकेंगे। न्यायालय ने निर्धारित सीमा से अधिक प्रदूषण वाले पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक लगा दी। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट पर अवमानना की कार्रवाई की जायेगी।
न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि केवल निर्धारित सीमा तक आवाज करने वाले पटाखों की बिक्री की जा सकेगी।




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