नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की कठोर कैद

नाबालिग लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया। अपर सत्र न्यायाधीश श्री के. एन. अहिरवार लवकुशनगर की अदालत ने आरोपी देवेन्द्र यादव को 10 साल की कठोर कैद के साथ 2000 रूपये जुर्माने के साथ अन्य आरोपियों को भी सजा सुनाई है।

अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी ने थाना सरवई में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पत्र इस आशय का दिया कि दिनांक 26.10.2017 से उसकी बच्ची पीडिता का पता नहीं है। गांव का एक व्यक्ति रामकपूर पाल  ने एक मोबाईल पीडिता को दिया था, साथ ही श्रीमति बिल्लो पाल ने हार खेत पर पीडिता को 500-रूपये दिये, जब पीडिता की बड़ी बहिन ने पूछा कि रूपये एवं मोबाइल किसने दिये तो उसने बताया कि रामकपूर पाल ने मोबाइल दिया है और बिल्लो पाल ने रूपये दिये हैं, साथ ही रामकपूर पाल के घर पर आरोपी देवेन्द्र यादव इसके घर पर सूरत से आकर रूका रहा और पीडिता को बहला-फुसलाकर एवं मोबाइल रूपये देकर नाबालिग पीडिता को लिवा ले गये हैं। उसकी बच्ची पीडिता को आरोपी रामकपूर पाल एवं देवेन्द्र यादव का पूर्ण रूप से हाथ है। घटना में श्रीमति बिल्लो पाल एवं रामकपूर, देवेन्द्र यादव इन तीनों ने बच्ची को बहला-फुसलाकर गुम कर दिया है। फरियादी के उक्त लिखित आवेदन पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान विवेचना पीडिता एवं अन्य साक्षियों के कथन लिये गये एवं अनुसंधान पश्चात आरोपीगण देवेन्द्र, रामकपूर, नत्थूपाल, पप्पूपाल एवं श्रीमती बिल्लों के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजकध्एडीपीओ श्रीकेश यादव ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत और गवाह कोर्ट के सामने पेश किए। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी देवेन्द्र यादव को आईपीसी की धारा 376 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रूपये का जुर्माना तथा आरोपीगण नत्थू पाल  एवं पप्पू पाल को आईपीसी की धारा 366, 34 में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Khabar News | MP Breaking News | MP Khel Samachar | Latest News in Hindi Bhopal | Bhopal News In Hindi | Bhopal News Headlines | Bhopal Breaking News | Bhopal Khel Samachar | MP News Today