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नाबालिग छात्रा को भगाकर दुष्कर्म के आऱोपी को 20 साल की सश्रम कैद
नाबालिग को बहला फुसलाकर दिल्ली भगा ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म के मामले में छतरपुर जिले की बिजावर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार फरियादी ने थाना बिजावर में उपस्थित होकर एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसकी नातिन/ पीडिता उसके साथ गांव में रह रही थी। जो कक्षा दसवाीं में पढ़ती थी। चार अगस्त 2018 को सुबह साढ़े नौ बजे उसकी नातिन घर से स्कूल साइकिल से पढ़ने गई थी। स्कूल से मास्टर ने उसके नाती से खबर भिजवाई कि बब्बा को बता देना कि पीडिता आज स्कूल नहीं आई है तो उसने स्कूल जाकर मास्टर से पूछा तो उन्होंने बताया कि पीडिता स्कूल के सामने से बिजावर तरफ गई है। तब वह अपने भतीजे के साथ पीड़िता को बिजावर ढूंढने आया तो पीड़िता की साइकिल बिजावर रोड पर पड़ी मिली।
इसके बाद उसने बिजावर व सभी रिश्तेदारियों व अपने गांव में पीडिता की तलाश की लेकिन पीड़िता का कोई पता नहीं चला। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना 11अगस्त 2018 को पीड़िता के दस्तयाब होने पर उसने बताया कि गांव का ही आरोपी उसे बहला फुसलाकर जबरन दिल्ली ले गया था। वहां उसने कमरे में बंद कर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया एवं जान से मारने की धमकी दी । संपूर्ण विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक / एडीपीओ अजय कुमार मिश्र ने पैरवी करते हुए मामले के सबूत और गवाह कोर्ट में पेश किए। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) बिजावर श्रीमती निशा गुप्ता की अदालत ने आरोपी को भादवि की धारा 376(3) के तहत 20 साल की कठोर कैद एवं 5000 रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई ।




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