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नाबालिग के साथ सामूहिक दृष्कृत्य के पांच आरोपियों को आजीवन कारावास
नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के आरोपियों सूफियान उर्फ भैया उर्फ कबूतर, शाहरूख , फैजल उर्फ फैसल , अल्ताफ , अरूण यादव उर्फ गांगूली को जीवन पर्यन्त आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड एवं महिला आरोपी प्रियंका चौहान, अंकित महेश्वरी, प्रकाश कजौरिया को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
विशेष न्यायालय (पॉक्सो) भोपाल श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय द्वारा सोमवार को यह आदेश दिया गया। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, श्रीमती मनीषा पटेल, एवं श्रीमती रचना श्रीवास्तव ने कोरोना महामारी के बीच न्यायालय में वीडिया कॉन्फेसिंग तथा प्रत्यक्ष रूप से भी साक्षियो के कथन अंकित कराये तथा लिखित अंतिम तर्क प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजको ने तर्क प्रस्तुत किया गया कि एक 15 वर्षीय नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर एवं भगाकर सामूहिक बलात्कार करने तथा वैश्यावृत्ति में झोंक दिया जाना एक अत्यन्त गम्भीर अपराध है, जिसमें कारण नाबालिग घर जाने की हिम्मत नही कर पायी थी । ऐसे दुराचारियो के साथ माननीय न्यायालय द्वारा कठोर रूख अपनाकर दोषसिद्धि कर अधिकतम सजा से दंडित किया जाना आवश्यक है। उक्त तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा उपरोक्त सजा सुनाई गयी। देश में कोरोना महामारी के बीच न्यायालय में सीमित कार्य हो रहे थे, किन्तु आरोपी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में लगाये आवेदन पर न्यायालय द्वारा इस प्रकरण का विचारण पूर्ण कर 15 दिसम्बर 2020 तक सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के परिपालन में अभियोजन द्वारा मात्र एक माह के भीतर ही सभी साक्षियो की साक्ष्य अंकित कराकर मामले का विचारण पूर्ण कराकर आरोपीगणो को उक्त सजा दिलाई गई।
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