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नाबालिग के साथ छेडछाड के आरोपी को पॉच साल कठोर कैद

घर में घुसकर नाबालिग के साथ छेडछाड करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) बिजावर की न्यायालय ने मामले के आरोपी को 5 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है।
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता ने अपनी मां के साथ थाना बिजावर उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन इस आशय का दिया कि दिनांक 09 मई 2018 को सुबह 10 बजे करीब जब वह अकेली अपने घर के अंदर थी तब पास में रहने वाला आरोपी उसके घर के अंदर आया और उससे बोला उसके साथ शाम को मंशापूर्ण मंदिर चलना वह अपनी लड़की को भी लिवाता चलेगा और इसके बाद वह उसके साथ बुरी नियत से छेडछाड करने लगा जब पीडिता रोने लगी तो आरोपी उसके घर से चला गया । पीडिता ने अपनी मॉ के पास जाकर घटना का पूरा हाल बताया । पीडिता की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना बिजावर में आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक / एडीपीओ अजय कुमार मिश्र ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत और गवाह कोर्ट में पेश किए। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) बिजावर, श्रीमती निशा गुप्ता, की अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 9/10 के तहत 5 साल की कठोर कैद एवं 4000 रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई ।
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