विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा का कहना है कि नरोत्तम मिश्रा विधानसभा के सदस्य हैं, विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा का मानना है की नरोत्तम मिश्रा राष्ट्रपति चुनाव में वोट इसलिए डालेंगे क्योंकि उनकी दृष्टि में वह अभी भी विधायक हैं और राष्ट्रपति चुनाव मैं विधायक ही वोट देते है मगर चुनाव की प्रक्रिया का अधिकार चुनाव आयोग है । सत्र के दौरान विधानसभा में नरोत्तम मिश्रा निश्चित तौर पर मौजूद रहेंगे क्योंकि वह विधायक हैं । जब तक हाईकोर्ट या राज्यपाल अपना फैसला ना सुना न दे तब तक उनको विधायक होने का अधिकार प्राप्त है विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा का कहना है कि आर्टिकल 10/A में चुनाव आयोग ने जो आर्डर दिया और उसके साथ जिस आर्टीकल 77/ 78 का भी हवाला दिया है ऐसा कोई पावर चुनाव आयोग को नहीं दिया गया है। आर्टिकल 10/A की सेक्शन 77 और 78 चुनाव आयोग की परिधि में नही आता है फिर भी चुनाव आयोग द्वारा आर्डर पास किया गया है परंतु आर्टिकल 123 के ग्राउंड पर सेक्शन 77 और 78 का पावर सीधे-सीधे हाईकोर्ट की परिधि में आता है इसके बाद भी कोई आदेश यदि जारी भी किया है चुनाव आयोग ने तो उसको राज्यपाल ही लागू करेगा ऐसा भारत के संविधान का आर्टिकल 192 कहता है और इसी के साथ विधायक को अयोग्य घोषित करने का अधिकार राज्यपाल को ही है।
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